बुधवार, 23 जुलाई 2014

कोरबा। छत्तीसगढ़....देह व्यापार में लिप्त 4 युवतियों समेत 6 को सजा



कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देह व्यापार के एक मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने छह आरोपियों को तीन-तीन साल और तीन आरोपियों को दो-दो साल के कारावास और पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
6 gets jailed including four female sex worker in body trafficking


जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरएस पाण्डेय के मुताबिक शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 11 जुलाई 2013 को देह व्यापार की दलाली के आरोप में तापस सेन गुप्ता अमित अग्रवाल और गीता सोनवानी को और देह व्यापार के आरोप में पूजा अधिकारी बाना यास्मीन कुमारी पम्पा दास राजेश कुमार सिंह के जीवरत्नम और हेमंत राठौर को गिरफ्तार किया था।

पुलिस द्वारा इस मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनिल दुबे के न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए मंगलवार को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा तीन व चार के तहत दलाल तापस अमित गीता ग्राहक के जीवरत्नम राजेश और हेमंत को तीन-तीन साल का कारावास और 500-500 रूपए अर्थदण्ड और देह व्यापार में शामिल तीनों युवतियों को दो-दो साल की कैद और 500-500 रूपए के जुर्माना से दण्डित किया है। -  

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