शनिवार, 26 जुलाई 2014

बदलेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट! संगीन अपराध करने वाले 16 साल के होंगे बालिग -



नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर ली है। अब संगीन अपराध करने वाले 16 साल की उम्र वाले बालिग होंगे। शुक्रवार को कानून मंत्रालय ने जुवेलाइन जस्टिस एक्ट संशोधन ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने केबिनेट की स्वीकृति के लिए सभी मंत्रालयों में ड्राफ्ट को भेज दिया है।
Draft to amend Juvenile Justice Act approved
सूत्रों के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को संशोधन के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ड्राफ्ट को कानून मंत्री के पास भेजा था। सूत्रों की माने तो कानून मंत्रालय ने ड्राफ्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। मेनका गांधी ने जुलाई में भी इस एक्ट में बदलाव पर बल दिया था। गांधी ने सुझाव दिया था कि संगीन अपराध करने वाले नाबालिगो के साथ बालिगों की तरह पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पुलिस के मुताबिक 50 फीस यौन शोषण के अपराध करने वाले 16 साल की उम्र के होते हैं, वे जुवेनाइल एक्ट के बारे में जानते हैं इसलिए वे ऎसा करते है। उन्होंने कहा था कि वे कानून में बदलाव करेंगी और प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

मेनका गांधी के बयान के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत जुवेनााइल एक्ट के लिए कहा था। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि इस कानून पर दोबारा से चर्चा करके उसमें आवश्यक बदलाव किए जाएं।

 

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