गुरुवार, 26 जून 2014

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा समन -



नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड के फंड में हुए कथित गबन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है।
Sonia, Rahul Gandhi Summoned to Delhi Court Next Month
कोर्ट ने दोनों को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। सोनिया गांधी को बतौर आरोपी समन भेजा गया है। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा,ऑस्कर फर्नाडिस और सैम पित्रोदा को भी समन भेजा गया है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र था जो चार साल पहले बंद हो गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने समन जारी करते हुए कहा कि मुझे सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सूबत मिले हैं।

नेशलन हेराल्ड की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में की थी। 2008 में समाचार पत्र बंद हो गया था। यंग इंडियन नामक निजी कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को कोर्ट में लेकर चले गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन कंपनी में निदेशक हैं।

दोनों के कंपनी में 76 फीसदी शेयर हैं। अन्य शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नाडिस के हैं। स्वामी ने कहा कि यह विश्वासघात का गंभीर मामला है। अगर सोनिया गांधी दोषी पाई गई तो उन्हें सात साल की जेल हो सकती है। उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा। उन्हें बतौर आरोपी समन भेजा गया है। उनके खिलाफ प्रथम दृष्ट्या सबूत हैं।


क्या है नेशनल हेराल्ड मामला

सुब्रमण्डयम स्वामी का आरोप है कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने यंग इंडियन कंपनी को बिना ब्याज के ऋण दिया। नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के पास था। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन ने एसोसिएट जर्नल्स की 500 करोड़ रूपए की संपत्ति हड़पने की अनुमति दी। इसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 90 करोड़ रूपए के फंड का इस्तेमाल किया गया।

स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फर्जी कंपनी चलाने और सरकारी सुविधाओं का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया। स्वामी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। स्वामी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सरकारी फर्म को निजी कंपनी में तब्दील करवा दिया और 1,600 करोड़ रूपए की प्रोपर्टी हड़प ली।

स्वामी के मुताबिक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के पास नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज समाचार पत्र का मालिकाना हक है। इस कंपनी की उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बेशकीमती प्रोपर्टी है। स्वामी का कहना है कि यंग इंडियन की डील फर्जी थी। इसमें कई कानूनों का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली में हेराल्ड हाउस की हड़पने के लिए कथित फर्जीवाड़ा किया गया। हेराल्ड हाउस दिल्ली के हब में स्थित है और उसकी कीमत 1,600 करोड़ रूपए है।

 

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