जयपुर। बांसवाड़ा से भाजपा सांसद मानशंकर निनामा पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। चुनाव आयोग तय सीमा से 5 लाख रूपए ज्यादा खर्च करने पर निनामा के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसके तहत निनामा सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराए जा सके हैं।
दो केन्द्रीय पर्यवेक्षकों जनार्दन एस व मुनेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में निनामा को लोकप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 10 ए के तहत अयोग्य ठहराए जाने व भादसं 171 (1) के तहत चुनाव खर्चो का ब्यौरा नहीं रखने पर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार निनामा ने बांसवाड़ा में 12 अप्रैल को नरेन्द्र मोदी की सभा करवाई, लेकिन पूरा हिसाब नहीं दिया।
वहीं सांसद निनामा ने कहाकि,"खर्च पार्टी ने किया है। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है और न ही मैंने कोई हिसाब लगाया है कि कहां कितना खर्च हुआ।" गौरतलब है कि पार्टी के स्टार प्रचारक का खर्चा पार्टी फंड में जुड़ता है। लेकिन स्टार प्रचारक द्वारा प्रत्याशी का नाम लेकर उसके समर्थन में वोट देने की अपील करने पर खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाता है।
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