नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दक्षिण पश्चिम रेलवे में लोको पायलट सहित विभिन्न पदों के लिए रविवार को बेंगलूरू में होने वाली परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक करने के एक बडे मामले का भंडाफोड़ करते हुए रेलवे के मुख्य सतर्कता निरीक्षक एवं एक वकील सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इस मामले में बेंगलूरू डिवीजन का मुख्य कार्मिक अधिकारी फरार है।
एजेंसी को गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर मारे गए छापों में कुछ नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई ने देर शाम जारी एक बयान में बताया गया कि आरोपियों को सोमवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।
एजेंसी सूत्रों के अनुसार 29 जून को रेलवे भर्ती बोर्ड की सहायक लोको पायलट, टेलीकम्युनिकेशन्स ग्रेड3, तकनीशियन ग्रेड3 आदि पदों के लिए परीक्षा होनी थी।
इस संबंध में प्रश्नपत्र लीक होने की एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके ठिकानो पर छापे मारे गए जिनमें एक निश्चित मात्रा में नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं।
सीबीआई के अनुसार कुल पंद्रह लोगों के विरूद्ध प्रश्नपत्र लीक करने एवं उत्तरों की कुंजी तैयार करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 8 एवं 13(2) सहपठित 13(12)(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों में मंडल मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेल अधिकारियों एवं परीक्षार्थियों के बीच दलाली करने वाला एक वकील, एक अन्य गैर सरकारी व्यक्ति तथा अन्य अज्ञात सरकारी एवं गैर सरकारी लोग शामिल हैं। -
एजेंसी को गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर मारे गए छापों में कुछ नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई ने देर शाम जारी एक बयान में बताया गया कि आरोपियों को सोमवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।
एजेंसी सूत्रों के अनुसार 29 जून को रेलवे भर्ती बोर्ड की सहायक लोको पायलट, टेलीकम्युनिकेशन्स ग्रेड3, तकनीशियन ग्रेड3 आदि पदों के लिए परीक्षा होनी थी।
इस संबंध में प्रश्नपत्र लीक होने की एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके ठिकानो पर छापे मारे गए जिनमें एक निश्चित मात्रा में नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं।
सीबीआई के अनुसार कुल पंद्रह लोगों के विरूद्ध प्रश्नपत्र लीक करने एवं उत्तरों की कुंजी तैयार करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 8 एवं 13(2) सहपठित 13(12)(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों में मंडल मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेल अधिकारियों एवं परीक्षार्थियों के बीच दलाली करने वाला एक वकील, एक अन्य गैर सरकारी व्यक्ति तथा अन्य अज्ञात सरकारी एवं गैर सरकारी लोग शामिल हैं। -
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