गुरुवार, 12 जून 2014

इंसानी मांस खाने वाले दो भाइयों को 12 साल सजा

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की आतंकवाद निरोधक कोर्ट ने बुधवार को नरभक्षी दो भाइयों को इंसान का ताजा मांस खाने के मामले में 12 साल की सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये दोनों भाई पहले भी साल 2011 में मांस भक्षण के मामले में 2 साल सजा काट चुके हैं।
two pakistani brothers sentenced to 12 years in jail for cannibalism 
मालूम हो कि दोनों भाइयों को अप्रेम में गिरफ्तार किया गया था। करीब दो माह तक केस की सुनवाई के बाद पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले की आतंकवाद निरोधक कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। दोनों नरभक्षी भाई 35 वर्षीय मुहम्मद आसिफ और 30 वर्षीय फरमान अली मियांवाली जिला जेल में रखे जाएंगे।

लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर भाखड़ जिले के दरयां कस्बे के निवासी इन दोनों भाइयों को अपने घर में मरे हुए बच्चे का मांस खाने के आरोप में अप्रेल में दूसरी बार अरेस्ट करा गया था। पुलिस के अनुसार दोनों ने साल 2011 में समीप के कब्रिस्तान में से करीब 100 से अधिक कंकाल खोदकर निकाले और उनका मांस खा गए। पड़ोसियों को जब इनकी करतूतों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

तब दोनों को सिर्फ कब्र खोदने के आरोप में ही सजा दी सकी थी क्योंकि पाकिस्तान में नरभक्षियों से संबंधित कोई कानून नहीं था। मई 2013 में दोनों भाई रिहा हो गए। लेकिन वे फिर से इंसान का मांस खाने लत में पड़े रहे। दोनों की इसी बुरी लत के उजागर होने के बाद उनकी पत्नियां कथित रूप से उनसे अलग रहती हैं। -

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