आहोर थाना क्षेत्र का मामला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
जालोर नाबालिग को भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुश्री प्रभा शर्मा ने बुधवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को ५ हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने 30 जून 2011 को आहोर पुलिस थाने में रिपोर्ट पेशकर बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की को आगेवा जिला पाली निवासी प्रदीप पुत्र शंकरलाल राव बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी प्रदीप तथा उसके कब्जे से लड़की को दस्तयाब किया। पुलिस ने बाद में लड़की के बयानों तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध 363, 366 एवं 376 धाराओं में न्यायालय में चालान पेश किया। सेशन न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाहों के बयान हुए। न्यायाधीश प्रभा शर्मा ने लोक अभियोजक अमिताभसिंह के तर्कों पर सहमति जताते हुए तथा पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने आरोपी प्रदीप को धारा 363 में 3 साल की सजा व एक हजार के अर्थदंड, धारा 366 में 5 साल की सजा व दो हजार के अर्थदंड एवं धारा 376 में 10 साल की सजा व पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर क्रमश: 2 माह, 3 माह एवं 4 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अमिताभसिंह ने की।
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