मंगलवार, 20 मई 2014

इमाम अबू हमजा आंतकवाद का दोषी करार



न्यूयार्क। लंदन में इमाम अबू हमजा अल-मसरी को न्यूयार्क में आतंकवाद के आरोपों में दोषी करार दिया गया है, अबू हमजा को पश्चिम विरोधी बयान देने के चलते 4 सप्ताह हुई पूछताछ के बाद दोषी करार दिया गया।

imam Abu Hamza al-Masri, convicted of terrorism charges in New Yorkमामले में कम से कम दो दिन चर्चा करने के बाद आठ पुरूषों और चार महिलाओं की संयुक्त जूरी ने अबू हमजा को आंतकवाद के 11 मामलों में दोषी ठहराया। अमेरिकी एटॉर्नी हैरिक होल्डर ने कहा कि अबू हमजा ने चरमपंथ में सहयोग करने का काम किया है।

मुस्तफा को दोषी करार दिया जान मैनहेटन के शीर्ष संघीय अभियोजक प्रीत भराड़ा के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय मूल के भराड़ा ने कहा कि अबू हजमा को उसके किए के लिए दोषी करार दिया गया है।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाए थे कि अबू हमजा ने एक साजिश का नेतृत्व कर 1998 में पश्चिमी पर्यटकों का अपहरण कर चार बंधकों की हत्या करवा दी। हमजा पर लोगों को आतंकवादी प्रशिक्षण सुविधा दिलाने, आंतकवाद को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में लिप्त रहने और आंतकी संगठन अलकायदा और तालिबान के सहयोग करने के भी आरोप लगाए गए थे।

अबू हमजा अपने जन्म के नाम मुस्तफा कामेल मुस्तफा के नाम से 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी पाया गया था, हमजा ने 2012 में प्रत्यर्पण से पहले हिंसा फैलाने के आरोप में ब्रिटेन जेल में आठ साल बिताए।

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