मंगलवार, 13 मई 2014

ग्रामसेवक पर 25 हजार का जुर्माना


ग्रामसेवक पर 25 हजार का जुर्माना


बालोतरा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के लिए भेजी गई डाक से नहीं लेने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने जिम्मेदार ग्रामसेवक को 25 हजार रुपए से दंडित किया। साथ ही विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ अनुशासनात्ककार्रवाई करें।
परिवादी फिरोज खां पुत्र जफर खां निवासी आसोतरा ने ग्रामसेवक आसोतरा को डाक विभाग के मार्फत सूचना के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रत्यर्थी (ग्रामसेवक) ने डाक लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरपंच व विकास अधिकारी को रजिस्टर्ड पोस्ट से अपील करने के बाद भी न तो सूचना दी गई और न ही कोई जवाब दिया गया। प्रत्यर्थी की ओर से डाक लौटाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को परिवाद दर्ज किया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी को आयोग की ओर से नोटिस एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत जारी पंजीकृत नोटिस का प्रत्युत्तर नहीं देने और सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने की लापरवाही बरतने पर ग्रामसेवक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया। साथ ही विकास अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया कि वे प्रत्यर्थी की ओर से डाक लौटाने के बारे में जांच कर लापरवाह अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।





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