सोमवार, 21 अप्रैल 2014

सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की बच्चियों का देह शोषण



पाली।प्रदेश में एक सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की मासूम बच्चियों के देह शोषण की शर्मनाक करतूत सामने आई है। घटना में दो अध्यापकों और प्रधानाध्यापक पर लिप्त होने का आरोप है। यह तब सामने आया जब बçच्चयों ने डर के मारे स्कूल जाना ही छोड़ दिया।
Young girls in the second grade of public school sex abuse

मामला पाली से 75 किमी दूर सोजत के बगड़ी गांव में देवासियों की ढाणी का है। चार परिजनों ने रविवार रात दो अध्यापकों नरेंद्र गर्ग व संजय कुमार और प्रधानाध्यापक जगदीश चंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया। रिपोर्ट के मुताबिक राउप्रा विद्यालय का शिक्षक नरेंद्र लंबे समय से मासूम बçच्चयों से अनैतिक कर्म करता था। परिजनों के अनुसार स्कूल में अन्य छात्राओं के साथ भी यह दुष्कृत्य हो रहा है व उनसे अध्यापक अपने घरों में भी काम करवाते थे।


परिजनों को भगाया


परिजन जब जगदीश के पास गए, उसने अध्यापकों का पक्ष लेते हुए परिजनों को भगा दिया। अध्यापकों ने बçच्चयों को किसी को बताने पर मारने की धमकी भी दी थी।


ऎसे खुला मामला


करीब 15 दिनों से बçच्चयां गुमसुम थीं। 10 दिन पहले उन्होंने स्कूल जाने से भी मना किया, पर परिजन समझ नहीं पाए। हफ्तेभर पहले परिजनों को उन्होंने आपबीती सुना कभी स्कूल न जाने की बात कही तो मामला सामने आया। एक बच्ची ने तो दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लिया, पर तीन छात्राएं स्कूल नहीं जा रही हैं।


इन धाराओं में केस


तीनों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुएल अफेंस एक्ट और आईपीसी की धारा 323 (मारपीट), 342 (किसी व्यक्ति को जबरन रोक कर रखना) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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