सोमवार, 10 मार्च 2014

जैसलमेर ओवरलोडिंग वाहन चालको की खेर नहीं

ओवरलोडिंग वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने सख्त निर्देश
ओवरलोडिंग वाहन चालको की खेर नहीं

जैसलमेर जिले में आये दिन सड़क दुर्घटनाओं में जानमाल की हानि को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए जिले के समस्त वृताधिकारियोंथानाधिकारियों, प्रभारी यातायात शाखा जैसलमेरपोकरण एवं विशेष तौर पर शहर कोतवाल जैसलमेर तथा पोकरण को ओवरलोडिंग वाहनों के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में आज दिनांक 10.03.2014 को पुलिस अध्ीाक्षक कार्यालय में वृताधिकारी वृत जैसलमेर अशोक कुमार मीणा, शहर कोतवाल जेठाराम, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर रविन्द्र बौथरा एवं प्रभारी यातायात शाखा जैसलमेर के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मिटींग का आयोजन कर समस्त अधिकारियों को शहर से बाहर गाव की ओर जाने वाले ओवरलोडिग वाहनों के विरूद्ध अधिक से अधिक एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ओवरलोडिंग वाहनों के विरूद्ध एमवी एक्ट एवं धारा 279,336 भादस में कार्यवाही की जावे।
इसके साथ-साथ पुलिस अधींक्षक जिला जैसलमेर ने बताया कि ओवरलोडिंग वाहनों, बसों के कारण आये दिन कर्इ दूर्घटनाऐं घटती है। जिसके कारण जानमाल की काफी हानि होती है। दूर्घटनाओं में कर्इ लोग मारे जाते है। उक्त समस्त प्रकार की घटनाओं पर ध्यान देते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि आप किसी भी वाहन, जो ओवरलोडिंग हो उस पर सवार न हो तथा उक्त ओवरलोडिंग वाहन की सुचना अपने नजदीकी थाना,चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को देवे तथा पुलिस द्वारा स्थापित शिकायत पेटी में भी अपनी शिकायत दे सकते है, क्याें कि पुलिस का धर्म आजमन की हिफाजत करना है, जिसमें आमजन भी पुलिस का भरपूर सहयोग करे यह मै आशा करता हू।

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