औरंगाबाद। महाराष्ट्र में जालना के जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश आशुतोष करमरकर ने पत्नी की हत्या करने वाले प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने वर्ष 2012 में पत्नी की हत्या करने वाले शिक्षक को उम्रकैद के साथ ही 2 हजार रूपए का दंड भी लगाया।
सरकारी वकील ने बताया कि जालना जिले के अंबाड तहसील के 40 वर्षीय शिक्षक संदू शेल्के के साथ पीडिता मंदाबाई के साथ 20 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था।
संदू को दो पुत्र और एक पुत्री हैं। पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण उसने पत्नी की 28 नवंबर, 2012 को गला घोट कर हत्या कर दी। फिर शव को जलाने की कोशिश की।
पीडिता के पिता बाजीराव मंगाडे ने संदू के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। अदालत में सुनवाई के दौरान 12 गवाहों से पूछताछ हुआ था।
अदालत ने वर्ष 2012 में पत्नी की हत्या करने वाले शिक्षक को उम्रकैद के साथ ही 2 हजार रूपए का दंड भी लगाया।
सरकारी वकील ने बताया कि जालना जिले के अंबाड तहसील के 40 वर्षीय शिक्षक संदू शेल्के के साथ पीडिता मंदाबाई के साथ 20 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था।
संदू को दो पुत्र और एक पुत्री हैं। पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण उसने पत्नी की 28 नवंबर, 2012 को गला घोट कर हत्या कर दी। फिर शव को जलाने की कोशिश की।
पीडिता के पिता बाजीराव मंगाडे ने संदू के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। अदालत में सुनवाई के दौरान 12 गवाहों से पूछताछ हुआ था।
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