शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2014

बीवी ने किया पति का सिर कलम, उम्रकैद

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने पति का सिर कलम करके हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक महिला को आजीवन कारावास और अर्थदंड सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के उरहेडी गांव निवासी राधाबाई ने अक्टूबर 2010 में आपसी विवाद के चलते पति राधेश्याम यादव का धारदार हथियार से सिर कलम कर दिया था। इस वजह से उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने घटना के बाद राधाबाई को गिरफ्तार कर लिया था। जिले के जौरा में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा कलइस मामले में राधाबाई को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड सुनाया।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें