काबुल। पूरी दुनिया में पत्नी को पीटना कानूनी अपराध है, लेकिन अफगानिस्तान में लगता है ऎसा नहीं है। एक नए कानून के तहत वहां घरेलू हिंसा को कानूनी रूप दे दिया है जिसके चलते रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत करना नामुमकिन हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नया कानून ऑनर किलिंग (इज्जत के लिए हत्या) को बढ़ावा देगा।
इस नए कानून को अफगानिस्तान की संसद ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति हामिद करजई के हस्ताक्षर के बाद कानून अमल में आ जाएगा। ब्रिटेन के अखबार "द गार्जियन" में छपी खबर के मुताबिक, नया कानून पुरूष्ाों को बिना किसी डर के अपनी पत्नी, बच्चों और बहनों को पीटने का अधिकार दे देगा।
अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए धर्मार्थ संगठन चलाने वाली मनीजा नादेरी ने कहा कि इस तरह का कानून बनाकर सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को एक तरीके से खत्म कर दिया है। पिटाई होने पर अब वे शिकायत भी नहीं कर सकेंगी, न ही उन्हें न्याय मिल पाएगा।
इस नए कानून को अफगानिस्तान की संसद ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति हामिद करजई के हस्ताक्षर के बाद कानून अमल में आ जाएगा। ब्रिटेन के अखबार "द गार्जियन" में छपी खबर के मुताबिक, नया कानून पुरूष्ाों को बिना किसी डर के अपनी पत्नी, बच्चों और बहनों को पीटने का अधिकार दे देगा।
अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए धर्मार्थ संगठन चलाने वाली मनीजा नादेरी ने कहा कि इस तरह का कानून बनाकर सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को एक तरीके से खत्म कर दिया है। पिटाई होने पर अब वे शिकायत भी नहीं कर सकेंगी, न ही उन्हें न्याय मिल पाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें