शनिवार, 8 फ़रवरी 2014

नई नौकरी पर 5 साल नहीं बदलेगा जिला

जयपुर। निचली अदालतों में एक जगह नौकरी ज्वॉइन कर मनचाहे जिले में पांच साल से पहले तबादला कराने की जुगत अब नहीं चल पाएगी। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी एक सीट पर तीन साल तथा एक अदालत में पांच साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा।
हाईकोर्ट ने इन अदालतों के कर्मचारियों के लिए कुछ इसी तरह के प्रावधान कर तबादला नीति जारी कर दी है। तबादलों के लिए अब तक कोई नीति या तय व्यवस्था नहीं होने से मनमर्जी चल रही थी, इससे कर्मचारियों में विरोध था और कुछ मौकों पर हाईकोर्ट तक भी शिकायत पहुंची।

तबादला नीति में जिले के भीतर और बाहर दोनों तबादलों के लिए प्रक्रिया तय की गई है, जिसमें पति-पत्नी को एक साथ रखने और नए कर्मचारियों को शुरूआत में जिला मुख्यालय पर लगाना तय किया गया है।

नीति में यह खास
15 से 30 अपे्रल तक होंगे तबादले।
जिनका तबादला ड्यू, वे जनवरी में बता सकेंगे पसंदीदा स्थान।
जिले पर 20, उपखण्ड पर 14 व अन्य शहर में 8 साल बाद ठहराव नहीं।
जिले के बाहर तबादला चाहने पर सितम्बर में डीजे को दे सकेंगे अर्जी।
दूसरे जिले में तबादला चाहने पर वहां पद खाली होने पर ही होगी इच्छा पूर्ति।
एक बार मनचाहा तबादला तो नए पसंद के स्थान पर तीन साल तक तबादला नहीं।
प्रशासनिक कारणों से तबादला हुआ तो सात साल तक फिर नहीं होगा तबादला।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें