हिसार
भिवानी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीक्ष सरिता गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से चाकू की नोंक पर रेप करने तथा रेप के दौरान मोबाइल से उसकी अश्लील फोटो खींचने के जुर्म में दोषी युवक को सात साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में मोबाइल चिप से सीडी बनाने वाले कंप्यूटर संचालक को भी चार साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव रिवासा निवासी इस लड़की ने 14 जून 2012 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह तोशाम के सरकारी स्कूल में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रही थी तो रिवासा निवासी पॉलीटेक्निक कॉलेज का छात्र प्रदीप अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने उसे कहा कि उसकी मां उसे अंदर बुला रही है। इसके बाद वह अंदर चली गई। इसके बाद उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और चाकू की नोंक पर उसके साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल फोन से उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए गए। युवक ने उसे दोबारा बुलाया, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने गांव में ही एक कंप्यूटर सेंटर पर जाकर चिप से वीडियो बनवाई। युवक ने गांव में अपने अन्य साथियों में भी वे फोटो बांट दिए। लड़की के परिजनों को इसका पता लगा तो इसकी शिकायत पुलिस में की।
पुलिस ने युवक प्रदीप को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारी बातें कबूलते हुए कंप्यूटर सेंटर संचालक बवानीखेड़ा निवासी मुकेश कुमार से अश्लील सीडी बनवाने की बात बताई। इस मामले की सुनवाई के दौरान जुर्म साबित हो जाने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने दोषी प्रदीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल कैद, 8 हजार रुपये जुर्माना, धारा 292 के तहत 2 साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 342 के तहत एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 67ए व 67 बी साइबर क्राइम के तहत चार-चार साल कैद व 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। मोबाइल से अश्लील सीडी बनाने के दोषी युवक मुकेश को धारा 67 ए व 67 बी साइबर क्राइम के तहत चार-चार साल कैद व 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुना दी। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से पीड़िता को एक लाख रुपए मुआवजा राशि के रूप में दिए जाएंगे।
भिवानी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीक्ष सरिता गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से चाकू की नोंक पर रेप करने तथा रेप के दौरान मोबाइल से उसकी अश्लील फोटो खींचने के जुर्म में दोषी युवक को सात साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में मोबाइल चिप से सीडी बनाने वाले कंप्यूटर संचालक को भी चार साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव रिवासा निवासी इस लड़की ने 14 जून 2012 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह तोशाम के सरकारी स्कूल में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रही थी तो रिवासा निवासी पॉलीटेक्निक कॉलेज का छात्र प्रदीप अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने उसे कहा कि उसकी मां उसे अंदर बुला रही है। इसके बाद वह अंदर चली गई। इसके बाद उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और चाकू की नोंक पर उसके साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल फोन से उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए गए। युवक ने उसे दोबारा बुलाया, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने गांव में ही एक कंप्यूटर सेंटर पर जाकर चिप से वीडियो बनवाई। युवक ने गांव में अपने अन्य साथियों में भी वे फोटो बांट दिए। लड़की के परिजनों को इसका पता लगा तो इसकी शिकायत पुलिस में की।
पुलिस ने युवक प्रदीप को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारी बातें कबूलते हुए कंप्यूटर सेंटर संचालक बवानीखेड़ा निवासी मुकेश कुमार से अश्लील सीडी बनवाने की बात बताई। इस मामले की सुनवाई के दौरान जुर्म साबित हो जाने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने दोषी प्रदीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल कैद, 8 हजार रुपये जुर्माना, धारा 292 के तहत 2 साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 342 के तहत एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 67ए व 67 बी साइबर क्राइम के तहत चार-चार साल कैद व 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। मोबाइल से अश्लील सीडी बनाने के दोषी युवक मुकेश को धारा 67 ए व 67 बी साइबर क्राइम के तहत चार-चार साल कैद व 25-25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुना दी। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से पीड़िता को एक लाख रुपए मुआवजा राशि के रूप में दिए जाएंगे।
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