जयपुर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बलात्कार के आरोपी बाबूलाल नागर शुक्रवार को जमानत पर रिहा हो सकते हैं, बशर्त्ते हाईकोर्ट उनकी याचिका मंजूर कर ले।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस कंवलजीत सिंह आहलुवालिया की अदालत में उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शुक्रवार को ये सुनवाई होनी है। बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन जनवरी को नागर की जमानत खारिज कर दी थी।
अब डीजे कोर्ट में पहुंची सुनवाई
बलात्कार मामले में आरोपी बाबूलाल नागर मामले की सुनवाई अब जिला एवं सत्र न्यायालय में होगी। निचली अदालत से मामला कमिट होने के बाद अब प्रकरण को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेजा जाएगा।
सरकारी बंगले में बलात्कार का आरोप
गौरतलब है कि राजधानी निवासी महिला ने तत्कालीन डेयरी मंत्री बाबूलाल नागर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला ने पूर्व मंत्री पर काम के बहाने कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने की बात कहते हुए निचली अदालत में परिवाद दाखिल किया था। इस पर अदालत ने पुलिस को मामला दर्जकर जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच करने के बाद नागर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
सीबीआई की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल
नागर तीन माह से हिरासत में चल रहे हैं। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें नागर के खिलाफ सबूत होने की बात कहीं गई थी। इसके बाद शुक्रवार को निचली अदालत में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है मामला अदालत में कमिट होने के बाद अब सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस कंवलजीत सिंह आहलुवालिया की अदालत में उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शुक्रवार को ये सुनवाई होनी है। बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन जनवरी को नागर की जमानत खारिज कर दी थी।
अब डीजे कोर्ट में पहुंची सुनवाई
बलात्कार मामले में आरोपी बाबूलाल नागर मामले की सुनवाई अब जिला एवं सत्र न्यायालय में होगी। निचली अदालत से मामला कमिट होने के बाद अब प्रकरण को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेजा जाएगा।
सरकारी बंगले में बलात्कार का आरोप
गौरतलब है कि राजधानी निवासी महिला ने तत्कालीन डेयरी मंत्री बाबूलाल नागर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला ने पूर्व मंत्री पर काम के बहाने कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने की बात कहते हुए निचली अदालत में परिवाद दाखिल किया था। इस पर अदालत ने पुलिस को मामला दर्जकर जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच करने के बाद नागर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
सीबीआई की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल
नागर तीन माह से हिरासत में चल रहे हैं। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें नागर के खिलाफ सबूत होने की बात कहीं गई थी। इसके बाद शुक्रवार को निचली अदालत में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है मामला अदालत में कमिट होने के बाद अब सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेजा जाएगा।
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