मुंबई। अभी तक एटीएम से रूपए निकालने वालों को किसी तरह का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है।
लेकिन अब एटीएम से रूपए निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को इस बात की अनुमति देने जा रहा है कि वे एटीएम से पैसे निकालने वालों से एक निश्चित राशि वसूल सकते हैं।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय रिर्जव बैंक को इस बात से कोई ऎतराज नहीं होगा कि बैंक ऎसी सेवाओं के लिए उचित फीस मांग लें।
उन्होंने कहा यदि बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन पर उचित फीस मांग लें तो आरबीआई को कोई ऎतराज नहीं होगा।
अभी उपभोक्ता अपने बैंक के एटीएम से महीने में कितनी ही बार रूपए निकाल सकते हैं, वहीं किसी दूसरे बैंक के कैश अउटलेट से महीने में पांच बार। बैंक को हर फ्री ट्रांसेक्शन के लिए भी दूसरे बैंक को 15 रूपए और टेक्स चुकाना पड़ता है।
अब यह बोझ उपभोक्ताओं पर आ सकता है। फिलहाल बैंक इस बारे में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
लेकिन अब एटीएम से रूपए निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को इस बात की अनुमति देने जा रहा है कि वे एटीएम से पैसे निकालने वालों से एक निश्चित राशि वसूल सकते हैं।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय रिर्जव बैंक को इस बात से कोई ऎतराज नहीं होगा कि बैंक ऎसी सेवाओं के लिए उचित फीस मांग लें।
उन्होंने कहा यदि बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन पर उचित फीस मांग लें तो आरबीआई को कोई ऎतराज नहीं होगा।
अभी उपभोक्ता अपने बैंक के एटीएम से महीने में कितनी ही बार रूपए निकाल सकते हैं, वहीं किसी दूसरे बैंक के कैश अउटलेट से महीने में पांच बार। बैंक को हर फ्री ट्रांसेक्शन के लिए भी दूसरे बैंक को 15 रूपए और टेक्स चुकाना पड़ता है।
अब यह बोझ उपभोक्ताओं पर आ सकता है। फिलहाल बैंक इस बारे में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
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