जोधपुर। भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने पद का दुरूपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में सिरोही के तत्कालीन जिला कलक्टर व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी.एस. नरवानी को दो वर्ष केकठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने नरवानी पर दो हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सन 1994 में सिरोही जिला कलक्टर पद पर कार्यरत नरवानी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। इसके अनुसार नरवानी ने सितम्बर 1990 को स्थानांतरण होने केबाद द्वितीय शनिवार का राजकीय अवकाश होने पर भी नगरपालिका का कार्यालय खुलवाकर भूमि रूपान्तरण के एक मामले के आवेदक के पक्ष में दस्तावेजों को आधिकारिक टिप्पणी कर दी थी।
राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहायक निदेशक (अभियोजन) बरकत अली ने कहा कि नरवानी ने इस मामले में अपने पद व अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उक्त भूमि पर नगरपालिका का स्वामित्व समाप्त करते हुए नगरपालिका को वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सन 1994 में सिरोही जिला कलक्टर पद पर कार्यरत नरवानी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। इसके अनुसार नरवानी ने सितम्बर 1990 को स्थानांतरण होने केबाद द्वितीय शनिवार का राजकीय अवकाश होने पर भी नगरपालिका का कार्यालय खुलवाकर भूमि रूपान्तरण के एक मामले के आवेदक के पक्ष में दस्तावेजों को आधिकारिक टिप्पणी कर दी थी।
राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहायक निदेशक (अभियोजन) बरकत अली ने कहा कि नरवानी ने इस मामले में अपने पद व अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उक्त भूमि पर नगरपालिका का स्वामित्व समाप्त करते हुए नगरपालिका को वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें