भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरपुरा में शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कैरोसिन डालकर जिन्दा जला दिया। गम्भीर रूप से जली महिला को भिण्ड के शासकीय जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है।
प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा ने बताया कि डोंगरपुरा निवासी अमृतलाल कुशवाह जो शराब पीने का आदी है प्रतिदिन वह शराब पीकर अपनी पत्नी की मारपीट करता था। गुरूवार देर शाम को अमृतलाल जब घर आया तो उसकी पत्नी लीली ने उसे शराब पीने से रोका तो गुस्से में आकर उसने पत्नी पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी।
गम्भीर रूप से जली लीली को भिण्ड के शासकीय जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है जहां उसकी स्थिति गम्भीर बनी हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को पीडिता की रिपोर्ट पर उसके पति अमृतलाल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है।
हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद
भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 50-50 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि जमीन बटवारे और कुंआ पर पानी भरने को लेकर सिरोमन सिंह तिलक सिंह व माखन सिंह ने मिलकर 23 दिसंबर 2010 को रविन्द्र राजपूत नीरज और चन्दन की मारपीट की थी जिसमें रविन्द राजपूत की चोटों के कारण मौत हो गई। न्यायाधीश एमएस तोमर ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों व अन्य लोगों के द्वारा दिए गए बयानों पर सिरोमन सिंह तिलक सिंह व माखन सिंह को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
महिला की गला काटकर हत्या
भिण्ड जिले के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम जारेट में शुक्रवार तड़के शौच के लिए गई एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा ने बताया किग्राम जारेट निवासी महिला सावित्रीबाई राजपूत सुबह घर से खेत में शौच के लिए गई थी तभी अज्ञात लोगों ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी।
प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा ने बताया कि डोंगरपुरा निवासी अमृतलाल कुशवाह जो शराब पीने का आदी है प्रतिदिन वह शराब पीकर अपनी पत्नी की मारपीट करता था। गुरूवार देर शाम को अमृतलाल जब घर आया तो उसकी पत्नी लीली ने उसे शराब पीने से रोका तो गुस्से में आकर उसने पत्नी पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी।
गम्भीर रूप से जली लीली को भिण्ड के शासकीय जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है जहां उसकी स्थिति गम्भीर बनी हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को पीडिता की रिपोर्ट पर उसके पति अमृतलाल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है।
हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद
भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 50-50 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि जमीन बटवारे और कुंआ पर पानी भरने को लेकर सिरोमन सिंह तिलक सिंह व माखन सिंह ने मिलकर 23 दिसंबर 2010 को रविन्द्र राजपूत नीरज और चन्दन की मारपीट की थी जिसमें रविन्द राजपूत की चोटों के कारण मौत हो गई। न्यायाधीश एमएस तोमर ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों व अन्य लोगों के द्वारा दिए गए बयानों पर सिरोमन सिंह तिलक सिंह व माखन सिंह को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
महिला की गला काटकर हत्या
भिण्ड जिले के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम जारेट में शुक्रवार तड़के शौच के लिए गई एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा ने बताया किग्राम जारेट निवासी महिला सावित्रीबाई राजपूत सुबह घर से खेत में शौच के लिए गई थी तभी अज्ञात लोगों ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी।
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