जयपुर। सर्दी के तीखे तेवर को देखते हुए राजधानी जयपुर में प्राइमरी स्कूलों को आगामी 5 दिनों तक छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। जयपुर जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश में पांचवीं कक्षा तक के लिए 18 से 22 जनवरी तक अवकाश रहेगा।
5वीं तक की 5 दिन की छुट्टी
जयपुर के जिला कलक्टर कृष्ण कुणाल ने एक आदेश जारी कर अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के मद्देनजर जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम से कक्षा 5 तक के लिए 18 से 22 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है।
8वीं तक की 10 बजे तक शुरू
कुणाल ने आज बताया कि जिले के समस्त निजी विद्यालयों मेंकक्षा 6 से कक्षा 8 तक का खुलने का समय आगामी आदेशों तक प्रात: 10 बजे किया गया है एवं राजकीय विद्यालयों में क क्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए खुलने का समय प्रात: 10.30 बजे आगामी आदेशों तक यथावत रहेगा।
लेकिन सवाल क्या निजी स्कूल मानेंगे आदेश?
पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से प्राइमरी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे बाद का तय किया गया था लेकिन अधिकांश निजी स्कूलों ने इन आदेशों को नजर अंदाज किया। ऎसे में नए आदशों की पालना पर भी संदेह उठना स्वाभाविक है। हालांकि, कलक्टर ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर-दक्षिण व पूर्व को अपने अपने क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक के सहयोग से जयपुर शहर में गैर राजकीय विद्यालयों में इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5वीं तक की 5 दिन की छुट्टी
जयपुर के जिला कलक्टर कृष्ण कुणाल ने एक आदेश जारी कर अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के मद्देनजर जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम से कक्षा 5 तक के लिए 18 से 22 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है।
8वीं तक की 10 बजे तक शुरू
कुणाल ने आज बताया कि जिले के समस्त निजी विद्यालयों मेंकक्षा 6 से कक्षा 8 तक का खुलने का समय आगामी आदेशों तक प्रात: 10 बजे किया गया है एवं राजकीय विद्यालयों में क क्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए खुलने का समय प्रात: 10.30 बजे आगामी आदेशों तक यथावत रहेगा।
लेकिन सवाल क्या निजी स्कूल मानेंगे आदेश?
पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से प्राइमरी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे बाद का तय किया गया था लेकिन अधिकांश निजी स्कूलों ने इन आदेशों को नजर अंदाज किया। ऎसे में नए आदशों की पालना पर भी संदेह उठना स्वाभाविक है। हालांकि, कलक्टर ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर-दक्षिण व पूर्व को अपने अपने क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक के सहयोग से जयपुर शहर में गैर राजकीय विद्यालयों में इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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