नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को जमानदत दे दी। लालू रांची की बिसरा मुंडा जेल में बंद हैं। चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जाने पर लालू को पांच साल की सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने लालू को तीन आधार पर जमानत दी। पहला समानता का आधार, 37 दोषियों को जमानत मिल चुकी है। दूसरा लालू पहले ही एक साल की सजा काट चुके हैं। तीसरा लालू पर लागू शर्ते निचली अदालत तय करेगी।
हालांकि जमानत से लालू की संसद से अयोग्यता पर तथा चुनाव लड़ने को लेकर व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लालू की पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है। वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे लेकिन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हम चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे।
वहां कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, लालू प्रतिष्ठित नेता हैं और चुनाव आ रहे हैं। ऎसे समय में वे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चूंकि यह शीर्ष कोर्ट का निर्णय है इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं।
लालू के वकील जेठमलानी ने ये तर्क दिए -
सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर 29 नवंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई ने यह नोटिस जारी किया था। लालू के वकील रामजेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि 44 लोग इस मामले में दोषी पाए गए थे जिनमें से 37 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। छह की जमानत याचिका विचाराधीन है। जेठमलानी ने यह भी बताया कि सिवाय लालू के किसी भी दोषी को जमानत के लिए इनकार नहीं किया गया है। इसके अलावा एक अन्य दोषी जिसे भी पांच साल की सजा हुई थी उसे भी जमानत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने लालू को तीन आधार पर जमानत दी। पहला समानता का आधार, 37 दोषियों को जमानत मिल चुकी है। दूसरा लालू पहले ही एक साल की सजा काट चुके हैं। तीसरा लालू पर लागू शर्ते निचली अदालत तय करेगी।
हालांकि जमानत से लालू की संसद से अयोग्यता पर तथा चुनाव लड़ने को लेकर व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लालू की पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है। वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे लेकिन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हम चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे।
वहां कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, लालू प्रतिष्ठित नेता हैं और चुनाव आ रहे हैं। ऎसे समय में वे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चूंकि यह शीर्ष कोर्ट का निर्णय है इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं।
लालू के वकील जेठमलानी ने ये तर्क दिए -
सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर 29 नवंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई ने यह नोटिस जारी किया था। लालू के वकील रामजेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि 44 लोग इस मामले में दोषी पाए गए थे जिनमें से 37 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। छह की जमानत याचिका विचाराधीन है। जेठमलानी ने यह भी बताया कि सिवाय लालू के किसी भी दोषी को जमानत के लिए इनकार नहीं किया गया है। इसके अलावा एक अन्य दोषी जिसे भी पांच साल की सजा हुई थी उसे भी जमानत मिल गई है।
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