शनिवार, 14 दिसंबर 2013

भंवरी मामला: कोर्ट में सीबीआई ने कहा- हमारी गिरफ्त में नहीं आ रही इंद्रा



जोधपुर। एएनएम भंवरी के अपहरण और हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रही आरोपी इंद्रा विश्नोई के संबंध में शुक्रवार को सीबीआई ने अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश कर कहा कि सीबीआई इंद्रा को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आ पा रही है।
भंवरी मामला: कोर्ट में सीबीआई ने कहा- हमारी गिरफ्त में नहीं आ रही इंद्रा
सीबीआई मामलात की अदालत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रज माधुरी शर्मा ने सीबीआई से इंद्रा की गिरफ्तारी के संबंध में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। इस पर वरिष्ठ लोक अभियोजक ऐजाज खान और अशोक जोशी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि इंद्रा को सीबीआई गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है

इस मामले में इंद्रा को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। साथ ही 11 जनवरी, 2012 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने उसे 16 अप्रैल, 2012 को अपराधी भी घोषित कर दिया था। सीबीआई ने इंद्रा विश्नोई पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर रखी है।

सीबीआई के आवेदन पर उसकी संपत्ति की कुर्क की जा चुकी हैं, लेकिन नीलामी के लिए कोई बोली दाता उपलब्ध नहीं हुआ। इस पर सीबीआई ने अदालत में एक आवेदन पेश कर कहा था कि आरोपी की जब्त की गई संपत्ति को सरकारी उपयोग में लिया जाए। इस संबंध में 10 जनवरी, 2014 को बहस मुकर्रर की गई


भंवरी मामले में आरोपियों की निगरानी याचिका पर सुनवाई टली
एएनएम भंवरी हत्याकांड के आरोपियों विशनाराम, कैलाश विश्नोई, अशोक विश्नोई आदि की ओर से हाईकोर्ट में दायर निगरानी याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। न्यायाधीश अतुल कुमार जैन की अदालत में यह सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी।।निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए सीबीआई की ओर से मुंबई से आए विशिष्ट लोक अभियोजक ऐजाज खां व अशोक जोशी अदालत में मौजूद थे, लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा के अस्वस्थ होने की वजह से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया। बोहरा इस मामले में ही आरोपी अशोक विश्नोई की ओर से भी पैरवी कर रहे हैं। शुक्रवार को उनके नहीं आने से न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में अशोक विश्नोई के जमानत आवेदन पर भी सुनवाई नहीं हो सकी।

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