शुक्रवार, 8 नवंबर 2013

नामाकन में सम्पत्ति के ब्यौरे एवं चरित्र का शपथ पत्र लगाना होगा


नामाकन में सम्पत्ति के ब्यौरे एवं चरित्र का शपथ पत्र लगाना होगा
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल मीना ने बताया कि नामांकन के लिए उम्मीदवार को एक निर्धारित प्रपत्र संबंधित आरओ के कार्यालय से प्राप्त करना होगा जो निःषुल्क होगा।
नामांकन पत्र दाखिल करते समय में उम्मीदवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देषों की अनुपालना में एक शपथ पत्र आवष्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, अपराधिक पृष्ठभूमि एवं चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस शपथ पत्र को सार्वजनिक किया जायेगा। शपथ पत्र के अभाव में नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा के दौरान नाम निर्देषन पत्र खारिज कर दिया जायेगा। एक अभ्यर्थी यदि एक से अधिक नाम निर्देषन पत्र दाखिल करता है तो प्रत्येक नाम निर्देषन पत्र के साथ यह शपथ पत्र होना आवष्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीना ने बताया कि सामान्य उम्मीदवार (राजनैतिक दल अथवा निर्दलीय, महिला अथवा पुरूष) को नामांकन के साथ 10 हजार रूपए की धरोहर राषि तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में 5 हजार रूपए की धरोहर राषि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्म्ीदवार को चुनाव कार्य की दृष्टि से अपना एक पृथक बैंक एकाउन्ट खुलवाकर उसका नम्बर भी नामांकन पत्र में देना होगा।
शांतिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया के लिए नामांकन पत्र जमा कराने के कार्यालय की 100 मीटर परिधि में किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के समय उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक होना आवष्यक है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान मे कहीं से भी चुनाव लड सकता है, परन्तु जिस विधानसभा से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करता है प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र के होना आवष्यक है। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए निकाली जाने वाली किसी भी प्रकार की रैली अथवा जुलूस के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक है। बिना अनुमति के इस प्रकार की रैली व जुलूस के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी की जायेगी।

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