शुक्रवार, 1 नवंबर 2013

सरकारी समाचार बाड़मेर कचहरी परिसर से


निषेधाज्ञा लागू  दीपावली पर पुख्ता  कानून व्यवस्था के प्रबन्ध
बाडमेर, 1 नवम्बर। जिला मजिस्टे्रट भानु प्रकाश एटूरू ने एक आदेश जारी कर जिले में दीपावली का पर्व शांति पूर्वक रूप से मनाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला मजिस्टे्रट के अनुसार दीपावली पर्व के मददे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी की आशंका को समाप्त करने के लिए जन सामान्य द्वारा अगिनवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध रहेगा।

आदेश के तहत दीपावली पर जिले में प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रात: 6 बजे तक पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। जिले में कोर्इ भी व्यकित अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यण्कितयों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाल रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होम गार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून व शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत कोर्इ भी व्यकित इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोर्इ भी व्यकित इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अगिनवाहक पटाके यथा राकेट, चिडिया, हवार्इ जहाज, हवार्इ पटाके, सिटी पटाके एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विधालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट आफिस एवं औधोगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। यह आदेश 5 नवम्बर,2013 को सायं 6.00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

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बी.एल.ओ. की बैठक 5 को

बाडमेर, 1 नवम्बर। बाडमेर विधानसभा क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक 5 नवम्बर को प्रात: 10.00 बजे भगवान महावीर टाउन हाल में आयोजित की जाएगी।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार बाडमेर रामचन्द्र पंचार ने बताया कि मतदाता सूचियों में निरन्तर अधतन करने के लिए 5 नवम्बर को प्रात: 10.00 बजे उक्त बैठक आयोजित कीे जाएगी। उन्होने उक्त बैठक में समस्त बीएलओ को अपने पासपोर्ट सार्इज के दो फोटो साथ में लाने के निर्देश दिए है ताकि बीएलओ परिचय पत्र जारी किया जा सकें। उक्त बैठक में मतदाता पर्ची तथा अन्य चुनाव संबंधी सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। उन्होने बताया कि अनुपसिथत रहने वाले बीएलओ के विरूद्ध निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लार्इ जाएगी।

गृह रक्षा स्वयं सेवकों को चुनाव डयूटी में लगाया जाएगा

बाडमेर, 1 नवम्बर। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बाडमेर एवं बालोतरा के समस्त गृह रक्षा स्वयं सेवकों की विधानसभा चुनाव 2013 के लिए डयूटी लगायी जाएगी।

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के समादेष्टा रवि व्यास ने बताया कि गृह रक्षा स्वयं सेवकों की 21 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक विधानसभा चुनाव के लिए डयूटी लगायी जाएगी। उन्होने समस्त गृह रक्षा स्वयं सेवकों को 21 नवम्बर को प्रात: बाडमेर केन्द्र से संबंधित स्वयं सेवकों को बाडमेर कार्यालय तथा बालोतरा से संबंधिेात स्वयं सेवकों को पुलिस थाना बालोतरा में अपनी उपसिथति देने के निर्देश दिए है।

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कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टे्रट नियुक्त

बाडमेर, 1 नवम्बर। जिला मजिस्टे्रट भानु प्रकाष एटूरू ने एक आदेश जारी कर एक नवम्बर को धनतेरस, 3 को दीपावली, 4 को गोवर्धन पूजा, 5 को भैया दूज, 15 को मोहर्रम (ताजिया) 17 नवम्बर को गुरू नानक जयन्ती, 25 दिसम्बर को कि्रसमस डे तथा 27 दिसम्बर को पाश्र्वनाथ जयन्ती के त्यौहार पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टे्रट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टे्रट द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टे्रट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टे्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टे्रट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्टे्रट रामसर को तहसील क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को तहसील क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र पचपदरा (ग्रामीण), तहसील क्षेत्र गुडामालानी, तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण) तहसील क्षेत्र सिणधरी एवं तहसील क्षेत्र सेडवा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टे्रटों को मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टे्रटस को निर्देश दिये गये है कि वे त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिशिचत करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिशिचत करेंगे।

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