करौली। विधानसभा चुनाव में करौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सौम्या गुर्जर द्वारा चुनाव चिन्ह अंगूठी मतदाताओं को बांटे जाने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मौके से चांदी की 116 अंगूठी जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली थाना प्रभारी गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि डा. गुर्जर द्वारा करौली शहर के ढोलीखार मोहल्ले में बुरका पहनकर चांदी की अंगूठी बांटे जाने की सूचना मुखबिर ने मंगलवार को पुलिस को दी थी।
उन्होंने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके पर महिला पुलिसकर्मी के साथ पुलिस जाप्ता भेजा गया जहां मुस्लिम महिलाओं को डा. गुर्जर द्वारा अंगूठी बांटी जा रही थी।
पुलिसकर्मियों को देखकर डा. गुर्जर एक बोलेरो गाडी में वहां से रवाना हो गई। मौके पर 116 अंगूठियां जब्त की गई है। उन्होंने बातया कि प्रकरण को रोजनामचे में आईपीसी की धारा 171 ई एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) के तहत दर्ज कर जांच की जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. बी एल जाटावत ने उक्त घटना केबाद जिले के सभी फ्लाईग स्कवाड दल के प्रभारियों को निर्देश दिये है कि वे नियमित भ्रमण कर अवांछित गतिविधियों पर निगरानी रखें।
उन्होंने चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को भी चेतावनी दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर खर्चे में ऎसी गतिविधियों का व्यय जोड़ कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएंगी।
कोतवाली थाना प्रभारी गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि डा. गुर्जर द्वारा करौली शहर के ढोलीखार मोहल्ले में बुरका पहनकर चांदी की अंगूठी बांटे जाने की सूचना मुखबिर ने मंगलवार को पुलिस को दी थी।
उन्होंने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके पर महिला पुलिसकर्मी के साथ पुलिस जाप्ता भेजा गया जहां मुस्लिम महिलाओं को डा. गुर्जर द्वारा अंगूठी बांटी जा रही थी।
पुलिसकर्मियों को देखकर डा. गुर्जर एक बोलेरो गाडी में वहां से रवाना हो गई। मौके पर 116 अंगूठियां जब्त की गई है। उन्होंने बातया कि प्रकरण को रोजनामचे में आईपीसी की धारा 171 ई एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) के तहत दर्ज कर जांच की जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. बी एल जाटावत ने उक्त घटना केबाद जिले के सभी फ्लाईग स्कवाड दल के प्रभारियों को निर्देश दिये है कि वे नियमित भ्रमण कर अवांछित गतिविधियों पर निगरानी रखें।
उन्होंने चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को भी चेतावनी दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर खर्चे में ऎसी गतिविधियों का व्यय जोड़ कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएंगी।
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