चुनावों में बिना भय करें मतदान
जैसलमेर, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एन.एल मीना ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की रिष्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिष्वत की पेषकष करता है तो उसकी षिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय के षिकायत प्रकोष्ठ के दूरभाष नम्बर पर तत्काल काॅल करें ताकि आवष्यक कार्रवाई की जा सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीना ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि विधान सभा आम चुनावों के दौरान वे बिना किसी भय के मतदान करें तथा यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उदेष्य से नकद या वस्तु के रूप मे कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 ख के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह भी एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डनीय है।
उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान रिष्वत देने या लेने वालों एवं निर्वाचकों को डराने या धमकाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडन दस्ते गठित किए गए है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख एवं ग के अनुरूप आवष्यक कार्रवाई करेंगे इसलिए सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे किसी प्रकार की रिष्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिष्वत की पेषकष करता है या उन्हें रिष्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने की जानकारी है तो उसकी षिकायत जिला प्रकोष्ठ के टाॅल फ्री नम्बर 1800-180-6028 पर करें ताकि आवष्यक कार्रवाई की जा सकें।
उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान रिष्वत देने या लेने वालों एवं निर्वाचकों को डराने या धमकाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडन दस्ते गठित किए गए है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख एवं ग के अनुरूप आवष्यक कार्रवाई करेंगे इसलिए सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे किसी प्रकार की रिष्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिष्वत की पेषकष करता है या उन्हें रिष्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने की जानकारी है तो उसकी षिकायत जिला प्रकोष्ठ के टाॅल फ्री नम्बर 1800-180-6028 पर करें ताकि आवष्यक कार्रवाई की जा सकें।
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