गुरुवार, 28 नवंबर 2013

लड़की को नंगा कर भागने वाले को 7 वर्ष कैद

रायपुर। युवती की इच्छा के विरूद्ध अपहरण कर शादी की लालसा रखने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। वहीं अपराध में सहयोग करने वाले को भी 3 साल सश्रम कारावास से दंडित किया है।
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रज्ञा पचौरी की अदालत ने गुजराती कॉलोनी मठेना अर्जुनी निवासी लोकेश कोटडिया उर्फ लोकेश जैन को अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ ही जुर्माना (15500) किया है। वहीं अपराध में आरोपी का साथ देने वाले ड्राइवर भुनेश्वर उर्फ मनीष को 3 साल की सजा और 500 रूपए का जुर्माना किया है।

यह था मामला

आरोपी ने सरस्वती नगर की रहने वाली एक युवति को 4 अप्रैल 2013 को पचपेड़ी नाका स्थित पेट्रोल पंप के पास बुलाया। उसने युवती से शादी की बात कही। इंकार करने पर आरोपी युवती को जबरन कार में बिठाकर ले गए। धमतरी के जंगल में ले जाकर उसे निर्वस्त्र कर आरोपी ने मोबाइल से उसकी तस्वीर ली। इसके बाद आरोपी और कार ड्राइवर युवती को वहां छोड़कर भाग गए। इसके बाद राजेन्द्र नगर थाने में आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। सूचना प्रौद्योगिकी की धारा प्रमाणित नहीं हो सकी और कोर्ट ने आरोपी को 354 बी (दो बार)- 4-4 साल कैद (5-5 हजार जुर्माना), 366 में 7 साल कैद और 5 हजार जुर्माना तथा 323 में 6 माह कैद और 500 रूपए जुर्माना किया।

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