चुनाव व्यय में अन्तर पाए जाने पर छोटू सिंह, रूपाराम को नोटिस जारी, 48 घण्टे में प्रत्युत्तर दे
जैसलमेर, 22 नवम्बर/ विधानसभा चुनाव 2013 के लिए नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षक द्वारा 21 नवम्बर को व्यय लेखों की जाॅच रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर के कार्यालय में की गई। विधानसभा जैसलमेर से चुनाव लड रहे इण्डियन नेषनल कांग्रेस पार्टी के रूपाराम द्वारा 11 नवम्बर से 20 नवम्बर तक चुनाव के लिए व्यय रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने 26 हजार 718 रूपयें खर्च दर्षाया गया जबकि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज व्यय से मिलान करने पर उसमें 1 लाख 47 हजार 157 रूपयें व्यय पाया गया। इस प्रकार छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज व्यय व व्यय रजिस्टर में उम्मीदवार द्वारा दिखाए गए व्यय में 1 लाख 20 हजार 439 रूपयें का अन्तर पाया गया। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) गजेन्द्र सिंह चारण ने उन्हें नोटिस भेजकर व्यय लेखों में शामिल नही करने के कारणों को अवगत कराते हुए अपना प्रत्युत्तर 48 घण्टे में प्रस्तुत करने को कहा है अन्यथा व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने की दषा में यह व्यय उनके चुनावी खर्च में शामिल कर दिया जायेगा।
इसीप्रकार रिटर्निंग अधिकारी चारण ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याषी छोटू सिंह भाटी द्वारा भी चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष व्यय जाॅच के दौरान व्यय रजिस्टर में उम्मीदवार द्वारा दिखाया गया व्यय शून्य दर्षाया गया जबकि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज व्यय 1 लाख 41 हजार 307 रूपयें है। इस प्रकार व्यय लेखों को शामिल नही करने के कारणों के संबंध में उन्हें नोटिस दिया गया एवं कहा गया कि वे अपना प्रत्युत्तर 48 घण्टे में प्रस्तुत करे अन्यथा नही करने की दषा में व्यय को चुनावी व्यय लेखें में शामिल कर दिया जायेगा।
इसी तरह रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर गजेन्द्र सिंह चारण ने विधानसभा जैसलमेर से चुनाव लड रहे प्रत्याषी हुकम सिंह शेखावत, रोषन सिंह, रामनिवास, भगवानसिंह जोगा द्वारा लेखा व्यय रजिस्टर 21 नवम्बर को चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत नही करने पर उन्हें जरिए नोटिस सूचित किया है कि वे अपना स्पष्टीकरण 24 घण्टे के भीतर प्रस्तुत करे अन्यथा उनक विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जैसलमेर, 22 नवम्बर/ विधानसभा चुनाव 2013 के लिए नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षक द्वारा 21 नवम्बर को व्यय लेखों की जाॅच रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर के कार्यालय में की गई। विधानसभा जैसलमेर से चुनाव लड रहे इण्डियन नेषनल कांग्रेस पार्टी के रूपाराम द्वारा 11 नवम्बर से 20 नवम्बर तक चुनाव के लिए व्यय रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने 26 हजार 718 रूपयें खर्च दर्षाया गया जबकि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज व्यय से मिलान करने पर उसमें 1 लाख 47 हजार 157 रूपयें व्यय पाया गया। इस प्रकार छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज व्यय व व्यय रजिस्टर में उम्मीदवार द्वारा दिखाए गए व्यय में 1 लाख 20 हजार 439 रूपयें का अन्तर पाया गया। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) गजेन्द्र सिंह चारण ने उन्हें नोटिस भेजकर व्यय लेखों में शामिल नही करने के कारणों को अवगत कराते हुए अपना प्रत्युत्तर 48 घण्टे में प्रस्तुत करने को कहा है अन्यथा व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने की दषा में यह व्यय उनके चुनावी खर्च में शामिल कर दिया जायेगा।
इसीप्रकार रिटर्निंग अधिकारी चारण ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याषी छोटू सिंह भाटी द्वारा भी चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष व्यय जाॅच के दौरान व्यय रजिस्टर में उम्मीदवार द्वारा दिखाया गया व्यय शून्य दर्षाया गया जबकि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज व्यय 1 लाख 41 हजार 307 रूपयें है। इस प्रकार व्यय लेखों को शामिल नही करने के कारणों के संबंध में उन्हें नोटिस दिया गया एवं कहा गया कि वे अपना प्रत्युत्तर 48 घण्टे में प्रस्तुत करे अन्यथा नही करने की दषा में व्यय को चुनावी व्यय लेखें में शामिल कर दिया जायेगा।
इसी तरह रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर गजेन्द्र सिंह चारण ने विधानसभा जैसलमेर से चुनाव लड रहे प्रत्याषी हुकम सिंह शेखावत, रोषन सिंह, रामनिवास, भगवानसिंह जोगा द्वारा लेखा व्यय रजिस्टर 21 नवम्बर को चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत नही करने पर उन्हें जरिए नोटिस सूचित किया है कि वे अपना स्पष्टीकरण 24 घण्टे के भीतर प्रस्तुत करे अन्यथा उनक विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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