मंगलवार, 22 अक्तूबर 2013

यौन शोषण के मामले में कांग्रेसी विधायक आंजना को झटका

यौन शोषण के मामले में कांग्रेसी विधायक आंजना को झटका

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महिला के साथ यौन शोषण के मामले में कांग्रेसी विधायक उदयलाल आंजना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाना उचित नहीं माना तथा कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी पेश की जा सकती है जिस पर सुनवाई हो सकती है।

आंजना के अधिवकता फरजंद अली ने एक याचिका पेश कर आंजना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार की थी। इस मामले की अगली सुनवाई दस दिसंबर तय की गई है। इस मामले में सीआईडी, सीबी का जांच अधिकारी दयाल चन्दसागर भी न्यायालय में हाजिर होकर मामले की तह तक जाने के लिए जांच के लिए और समय मांगा।

इस पर न्यायालय ने 10 दिसंबर तक का समय देते हुए अगली सुनवाई तय की है। न्यायालय ने जांच अधिकारी को जांच जारी रखने एवं मामलें में चालान पेश करने से पूर्व न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ जिले की निम्बाहेडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक आंजना के खिलाफ गत दिनों नागौर जिले की एक महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच सीआईडी सीबी कर रही है।

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