अन्र्तराष्ट्रीय काल्स का करना होगा इन्द्राज
बाड़मेर, 25 अक्टूबर। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सिथत क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन काल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टे्रेट भानु प्रकाश एटूरू ने पबिलक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पशिचम में सिथत सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय काल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय काल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के काल करने वाले प्रत्येक व्यकित के काल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यकित द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टे्रट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेनिसयों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यकित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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पाक सिम पर प्रतिबन्ध
जिला मजिस्टे्रट ने राष्ट्रीय सुरक्षाके लिहाज से जारी किया आदेश
बाडमेर, 25 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाष एटूरू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबार्इल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोर्इ भी व्यकित पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यकित को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यकित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
विधानसभा चुनाव 2013
प्रथम प्रशिक्षण 10 नवम्बर से,अनुपसिथति पर होगा सीधा निलम्बन
बाडमेर, 25 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2013 के लिए प्रथम प्रशिक्षण 10 नवम्बर से प्रारम्भ होगा, प्रशिक्षण में अनुपसिथत कार्मिकों को सीधा निलमिबत किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों तथा प्रथम मतदान अधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भानु प्रकाष एटूरू ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2013 केे लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 10 से 14 नवम्बर तक आंचल सिनेमा में दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी हेतु डयूटी आदेश जारी किये जाकर तामील हेतु संबंधित विभागों को भेजे जा चुके है। उन्होने बताया कि पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 10 से 14 नवम्बर तक दो पारीयों में आंचल सिनेमा उतरलार्इ रोड में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण दो पारीयों में प्रात: 10 बजे से 1.00 बजे तक व दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक आयोजित होगा जिसमें पहले मतदान अधिकारियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा इसके पश्चात र्इ.वी.एम. का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एटूरू ने सख्त हिदायत दी है कि विधानसभा चुनाव के मददे नजर कोर्इ भी कार्मिक बिना किसी सक्षम अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोडेगें। मतदान डयूटी आदेशों कीे तामिल तथा प्रशिक्षण में कोर्इ कार्मिक अनुपसिथत पाए जाने पर संबंधिेात के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसमें सीधा संबंधित कर्मचारी को निलमिबत किया जाएगा।
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चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश
बाडमेर, 25 अक्टूबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने शुक्रवार को राजकीय महावि़धालय का भ्रमण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय महाविधालय में विधानसभा वार बनने वाले र्इ.वी.एम. संग्रहण तथा मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होने महाविधालय में सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन-तीन कमरे निर्धारित किये जिसमें दो -दो स्टांग रूम तथा एक-एक तैयारी व मतगणना स्थल के लिए निर्धारित किया। उन्होने स्टाग रूप में खिडकियों आदि खुले स्थलों को बन्द कर पूरा पैक करने की हिदायत दी तथा सभी कमरों में मालुक बिजली व प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरे महाविधालय परिसर का ब्लू प्रिन्ट बनाने की हिदायत दी। साथ ही महाहिवधालय मैदान तथा संजय स्टेडियम में वाहनों की पार्किग निर्धारित कर विधानसभा वार वाहन खडे रखने की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही मैदान में अनितम प्रशिक्षण तथा मतदान दलों की रवानगी के लिए टेन्ट शामियाने तथा विधानसभा वार काउन्टर लगाने, लेखा कार्य के लिए काउन्टर लगाने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होने महाविधालय परिसर में मीडिया सेन्टर, पर्यवेक्षक कक्ष, जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष का भी निरीक्षण कर उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए तथा समग्र व्यवस्थाओं का ब्लू प्रिन्ट बनाने की हिदायत दी।
भ्रमण के दौरान उपखण्ड अधिकारी राकेश शर्मा, भूमि अवापित अधिकारी नखतदान बारहठ, जन सम्पर्क अधिकारी श्रवण चौधरी, तहसीलदार रामचन्द्र पंचार, सहायक लेखाधिकारी चूनराम पूनड, सहायक अभियन्ता छगनलाल खत्री समेत सभी संबंधित अधिकारी उपसिथत थे। जिन्होने अपने विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
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