गुरुवार, 12 सितंबर 2013

खुल सकेंगे गली-गली में होटल बार

जयपुर।चार दिन पहले ही शराबबंदी की दिशा में सख्त कदम उठाने का वादा करने वाली राज्य सरकार ने गली-गली में होटल बार खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। 12 दिसम्बर, 2011 से जारी बार लाइसेंसों पर सख्ती को पांच जुलाई को गुपचुप आदेश जारी कर हटा दिया है। आबकारी विभाग 20 कमरे वाले होटलों को होटल बार लाइसेंस जारी कर रहा था, लेकिन इन नियमों में कमरे के आकार आदि का उल्लेख नहीं था। खुल सकेंगे गली-गली में होटल बार

इसका फायदा उठा होटल मालिक हट्स या फिर बड़े हॉल में पार्टीशन कर 20 कमरे दिखा कर बार लाइसेंस हासिल कर रहे थे। दिसम्बर, 2011 में विभाग ने इस बारे में नियम सख्त कर दिए। इससे लाइसेंस ले पाना आसान नहीं रहा। नए आदेश के बाद अब कोई भी होटल संचालक बार चला सकेगा।


नियम जो अब खत्म

होटल में सिंगल बेडरूम 10310, डबल बेडरूम 10312 फीट का हो
होटल के कमरों की संख्या के बराबर पार्किग। प्रति पैसेंजर कार यूनिट के हिसाब से पार्किग।

होटल का क्षेत्रफल तथा होटल जिस सड़क पर स्थित हो, उसकी चौड़ाई नगर निकायों या विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण नियमों के अनुरूप हो।

होटल शहरी सीमा के बाहर होने पर न्यूनतम श्रेणी की नगर पालिका के भवन निर्माण नियम का पालन किया जाए।

जयपुर में

173 सितारा
होटल बार, क्लब बार, आरटीडीसी होटल आदि बार लाइसेंस
43 बीयर बार लाइसेंस
7.50 लाख सामान्य होटल बार लाइसेंस फीस

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें