मंगलवार, 20 अगस्त 2013

नकदी बांटने पर सरकार से जवाब मांगा

जयपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी योजनाओं के तहत नकद राशि बांटने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक टालते हुए जवाब के लिए महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी देने को कहा है। नकदी बांटने पर सरकार से जवाब मांगा
मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश वी.एस. सिराधना की खण्डपीठ ने अनिल शेखावत की जनहित याचिका पर सोमवार को यह कार्यवाही की।

प्रार्थी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वालों को 2100 रूपए, बीपीएल परिवारों को साड़ी-कम्बल के बदले 1500 रूपए दे रही है, जो इस साल होने वाले चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन देने के समान है।

सरकार जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, ऎसे में जनता की गाढ़ी कमाई से जमा धन को सरकार इस तरह नहीं लुटा सकती

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