नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज घोषित कर दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिकअब बैंक आधार कार्ड को केवाईसी नियमों के तहत मानकर ग्राहकों का खाता खोल सकते हैं।
वित्त राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आधार कार्ड को केवाईसी नियमों के तहत वैध माना है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि छोटे खाते खोलने के लिए बिना किसी रोक-टोक के आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीआई द्वारा जारी पत्र को वैध दस्तावेज मानें।
इसके साथ ही आरबीआई ने यह सलाह भी दी है कि अगर आधार कार्ड में दिया गया पता और खाताधारक द्वारा दिया गया पता एक ही हो तो इसे पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के दोनो के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें