जेल से नेता नहीं लड़ सकते चुनाव
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार को लेकर बुधवार को एतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी नेता अब जेल से चुनाव नहीं लड़ सकता। अदालत से दोषी करार दिए जाने वाले विधायकों और संसादों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि जिस दिन ट्रायल कोर्ट किसी विधायक या सांसद को दोषी करार देगी उसी दिन से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से उन नेताओं को तगड़ा झटका लगा है जिनको आपराधिक मामलों में सजा हो चुकी है और जेल की हवा खा रहे हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार को लेकर बुधवार को एतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी नेता अब जेल से चुनाव नहीं लड़ सकता। अदालत से दोषी करार दिए जाने वाले विधायकों और संसादों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि जिस दिन ट्रायल कोर्ट किसी विधायक या सांसद को दोषी करार देगी उसी दिन से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से उन नेताओं को तगड़ा झटका लगा है जिनको आपराधिक मामलों में सजा हो चुकी है और जेल की हवा खा रहे हैं।
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