गुरुवार, 25 जुलाई 2013

शिक्षा सहायक भर्ती: बोनस अंक अवैध

शिक्षा सहायक भर्ती: बोनस अंक अवैध

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सहायक भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंकों के प्रावधान को अवैध ठहराया है।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक हटाते हुए दसवीं परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के आधार पर वरीयता सूची जारी करने के आदेश दिए हैं।

बोनस अंकों के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दायर सैकड़ों याचिकाएं एक साथ मंजूर करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने यह अहम आदेश दिया।

राज्य सरकार के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की ओर से 33 हजार 689 शिक्षा सहायक पदों पर सीधी भर्ती के लिए 30 मई को विज्ञप्ति जारी की गई थी।

इसके मुताबिक आवेदक का चयन सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत तथा पूर्व में कार्यरत कार्मिकों को प्राप्त होने वाले अनुग्रह (बोनस) अंकों के योग के आधार पर किया जाना था।

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