मंगलवार, 30 जुलाई 2013

धर्म गुरु गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट गुपचुप बंद, फिर खोलने की तैयारी

48 साल पुरानी हिस्ट्रीशीट, एक एसपी के तबादले और दूसरे के 

ज्वाइन करने के बीच एएसपी ने कर दी बंद

धर्म गुरु गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट गुपचुप बंद, फिर खोलने की 

तैयारी

गाजी की हिस्ट्रीशीट भी जांच के दायरे में 



जैसलमेर गाजी फकीर की 48 साल पुरानी हिस्ट्रीशीट एक बार फिर सीमावर्ती जैसलमेर-बाड़मेर जिले की चर्चा में है। जैसलमेर जिला प्रमुख अब्दुला फकीर और पोकरण विधायक सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट दो साल पहले पुलिस अधीक्षक की गैरमौजूदगी में गुपचुप तरीके से बंद कर दी गई थी। अब सीआईडी सीबी के एडीजी कपिल गर्ग के नए आदेशों से यह हिस्ट्रीशीट दुबारा सामने आई है। गर्ग के आदेश में साफ कहा गया है कि हिस्ट्रीशीट बंद करना गलत है। इसलिए जैसलमेर एसपी पिछले कुछ सालों में बंद हुई सभी हिस्ट्रीशीटों की जांच करवा रहे हैं। इनमें गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट भी शामिल है। एसपी का कहना है कि जांच के बाद बंद हुई हिस्ट्रीशीट दुबारा खोली जाएगी अथवा व्यक्तिगत पत्रावलियां बना कर निगरानी रखी जाएगी।

उम्र और आचरण को बनाया आधार: गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट बंद करने का आधार उनकी उम्र और आचरण को बनाया गया है। उनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और काफी समय से किसी आपराधिक गतिविधियों में उनकी भूमिका सामने नहीं आई है।

जबकि बंद करने का अधिकार सिर्फ एसपी को 

एएसपी का कारनामा 


गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट 31 जुलाई 1965 को खोली गई थी। तब से गाजी का नाम कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटरों में दर्ज था। जैसलमेर के पूर्व एसपी अंशुमान भोमिया का तबादला 31 माई 11 को हुआ और ममता विश्नोई ने 18 मई 11 को कार्यभार ग्रहण किया। इस बीच पचास दिन तक जैसलमेर में एसपी का पद खाली रहा। तब एएसपी गणपतलाल ने ममता विश्नोई के ज्वाइन करने से पांच दिन पहले 12 मई 11 को गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट बंद कर दी जबकि आरपीआर नियम कहता है कि हिस्ट्रीशीट का फैसला सिर्फ एसपी ही कर सकता है।

पाक में भी दबदबा: तस्कर सीकिया की पाक में जमानत कराई

कुख्यात तस्कर सीकिया को 1990 में बीएसएफ ने पकड़ा तब ज्वाइंट इंटेरोगेशन हुआ था। इंटेरोगेशन में सीकिया ने इकबालिया बयान में बताया था कि गाजी फकीर उसके धर्मगुरु हैं और उनका दबदबा पाकिस्तान के सिंध में भी है। सीकिया ने यह भी बताया कि जब वह पाकिस्तान में पकड़ा गया था तब गाजी फकीर ने ही उसकी जमानत करवाई थी।

व्यक्ति जिंदा, हिस्ट्रीशीट जिंदा, बंद करना गलत

एडीजी के आदेश

सीआईडी सीबी के एडीजी कपिल गर्ग ने जून 13 में एक आदेश निकाला है। इसमें कहा गया कि कई मामलों में अफसर राजस्थान पुलिस नियम 4.13(4)के तहत हिस्ट्रीशीट बंद कर देते है जो गलत है। ...क्योंकि यह नियम व्यक्तिगत पंजिका के संबंध में लागू होता है। हिस्ट्रीशीट पर नियम 4.12 लागू होता है। इसके अनुसार हिस्ट्रीशीट मृत्युपरांत ही बंद की जा सकती है। यदि वह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में नहीं हैं तो हिस्ट्रीशीट को व्यक्तिगत पंजिका में शामिल कर दें और व्यक्तिगत पंजिका भी मृत्युपरांत ही बंद की जा सकती है।

॥एडीजी के आदेशानुसार उन सभी हिस्ट्रीशीट पत्रावलियों को चैक कर रहे हैं और हिस्ट्रीशीट व व्यक्तिगत पंजिका खोलने की प्रक्रिया चल रही है। उनमें गाजी फकीर की हिस्ट्रीशीट भी शामिल है। गाजी फकीर की पिछले कुछ सालों की गतिविधियां चैक की जाएंगी। उनकी हिस्ट्रीशीट तत्कालीन एएसपी गणपतलाल ने बंद कर दी थी। 

- पंकज कुमार चौधरी, एसपी, जैसलमेर।

 

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