शनिवार, 13 जुलाई 2013

हेरोइन तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज


हेरोइन तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज 
जोधपुर/बाड़मेरत्न राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई करीब 60 करोड़ कीमत की हेरोइन की तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका आवेदन खारिज करने के आदेश दिए। यह आदेश न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने बाड़मेर निवासी शाह मोहम्मद की ओर से दायर जमानत आवेदन पर दिए। मामले के अनुसार 17 सितम्बर 2009 को एसओजी को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान बॉर्डर से भारी मात्रा में हेरोइन बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लाई जा रही है। इस पर एसओजी और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई कर वहां के तस्कर यार मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि पाकिस्तान से 60 किलो हेरोइन की खेप आई थी। अपनी मां के बीमार होने के कारण वह सप्लाई नहीं कर सका तो उसने यह हेरोइन खेत में छिपा दी। टीम ने यार मोहम्मद के खेत से 32 किलो, उसके भाई शाह मोहम्मद के खेत से 10 किलो तथा बहनोई दीते खां के खेत से बाकी बची 18 किलो हेरोइन बरामद की। इस पर यार शाह मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया लेकिन उसका बहनोई फरार हो गया जो अभी तक नहीं मिला। जमानत आवेदन का विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि पाकिस्तान से मिलने वाली हेरोइन याद मोहम्मद अपने भाई के सहयोग से दिल्ली पहुंचाता था जहां से पूरे देश में सप्लाई होती थी। अनुसंधान टीम ने यार मोहम्मद व शाह मोहम्मद के कॉल डिटेल से भी पाकिस्तानी नागरिकों से बात करने की पुष्टि की है।

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