बुधवार, 3 जुलाई 2013

पति को उम्रकैद,ससुर को 3 साल की सजा

पति को उम्रकैद,ससुर को 3 साल की सजा
दौसा। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (एडीजे) युधिष्ठर शर्मा ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को आजीवन व ससुर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दिनेशकुमार शर्मा ने बताया कि निहालपुरा निवासी रामलाल बैरवा की पुत्री आशा का विवाह 13 फरवरी 2011 को महेश्वरा खुर्द निवासी मदनलाल बैरवा के साथ हुआ था।

शादी के बाद से ही पति, ससुर कन्हैयालाल सहित परिवार के अन्य लोग उसे दहेज के लिए प्रताडित करने लगे। इसके बाद तीन जुलाई को पति ने आशा को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। इससे उसकी मौत हो गई। ससुर सहित परिवार के अन्य लोगों ने साक्ष्य मिटाने की नियत से कमरे में मरा हुआ सांप पटक दिया और मौत सर्पदंश से होना बता दिया।

मामले के अनुसार आशा के पिता ने सदर थाने में पति, ससुर सहित सीताराम, राजंती, पार्वती व बरफी देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। 21 गवाहों के बयानों के बाद एडीजे ने आरोपित पति को आजीवन कारावास व तीन हजार रूपए का जुर्माना तथा ससुर को तीन वर्ष का कारावास व एक हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि सीताराम, राजंती, पार्वती व बरफी को बरी कर दि

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