नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस एक जनहित याचिका के बाद जारी किया है। जनहित याचिका में किसी भी शादीशुदा महिला के लिए अपनी इच्छा से पति के साथ सेक्स करने के लिए न्यूनतम 18 साल की उम्र तय करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में संशोधन किए जाने की मांग की गई है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार नहीं माना जाएगा बशर्ते पत्नी की उम्र कम से कम 15 साल हो। यह जनहित याचिका आईथॉट नाम के एक एनजीओ ने दाखिल की है।
गौरतलब है कि भारत में शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कई मामलों में बीवी की मर्जी के खिलाफ सेक्स किए जाने को रेप माना है।
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