14 रेपिस्टों को उम्रकैद की सजा
इंदौर। मध्यप्रदेश में इंदौर के बहुचर्चित बेटमा सामूहिक दुष्कर्म कांड में यहां की एक अदालत ने शनिवार को 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से 13 आरोपियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी सजा हुई है। सजा पाने वालों में से तीन सगे भाई हैं दो आरोपियों का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। ये सभी सजाएं अलग अलग चलेंगी।
इंदौर की बेटमा तहसील में ये दिल दहलाने वाली घटना 10 फरवरी 2012 को हुई थी। गांव में रहने वाली दो सगी बहनों के साथ गांव के ही विकास, चेतन, दिलीप, विक्रम, गोलू, आशु, गोपाल, संजू, रवि, टीपू, जावेद, राजेंद्र, मोनू, शांतिलाल, अमित, अंशुमान ने बलात्कार किया था। बलात्कार के दौरान आरोपियों ने एमएमएस भी बना लिए थे। साथ ही दोनों पीडिताओं को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों के डर और परिवार की बेइज्जती के चलते इन दोनों पीडिताओं ने थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखाई। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब बलात्कार के अश्लील एमएमएस लोगों के मोबाइल पर आए।
मीडिया में इस मामले के उछलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। मामले को लेकर प्रदेश भर में गुस्सा था। जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। इस मामले में साल भर पहले चालान पेश किया। विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिला एंव अपर सत्र न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने मामले के सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।
इनमें से 13 आरोपियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी सजा हुई है। सजा पाने वालों में गोलू, अशुंमान और अमित सगे भाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि जिस एमएमएस के आधार पर इतना बड़ा मामला उजागर हुआ न्यायालय में उसे सबूत के रूप में इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि इससे पीडिताओ और उनके परिवारजनों की भावनाए आहत होती। बड़ी संख्या में गांव वाले इस सजा का सुनने आए थे।
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