गंभीर अनियमितताएं के चलते दर्ज होगी एफआईआर
बाड़मेर पंचायत समिति की लीलसर ग्राम पंचायत मंे पंचायतीराज की सामान्य विकास योजनाआंे में मौके पर कार्य कराए बगैर एवं नियम विरूद्व किए गए कार्याें के बदले 16 लाख का भुगतान उठाने के मामले मंे ग्रामसेविका को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले मंे सरपंच मूलाराम मेघवाल, ग्रामसेविका श्रीमती संजू चैधरी एवं ठेकेदार खेताराम प्रोपराइटर महादेव कृषि फार्म के खिलाफ विकास अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देष दिए गए है। यह राषि करीब दो वर्ष पूर्व राजकोष से उठा ली गई, लेकिन मौके पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाए है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि लीलसर ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामीणांे की विकास कार्याें मंे गड़बड़ी की षिकायत मिलने पर अधिषाषी अभियंता इंजीनियरिंग सत्यप्रकाष माथुर की अध्यक्षता मंे गठित कमेटी से जांच कराई गई। इस दौरान पंचायतीराज की सामान्य विकास योजनाआंे मंे कार्य कराए बगैर 16 लाख 74 हजार 32 रूपए का अनियमित व्यय होने का खुलासा हुआ। मौके पर निर्माण कार्य नहीं पाए गए। अनियमितता के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लीलसर ग्राम पंचायत की ग्रामसेविका श्रीमती संजू चैधरी को निलंबित कर नियम 16 सीसीए के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसी तरह सरपंच मूलाराम मेघवाल के विरूद्व पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई है। गुगरवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत लीलसर की तत्कालीन ग्राम सेवक श्रीमती संजु चैधरी, सरपंच श्री मूलाराम मेगवाल एवं ठेकेदार श्री खेताराम/मालाराम प्रोपराईटर श्री महादेव कृषि फार्म द्वारा निर्माण कार्यो में अनियमितता बरतने के कारण इन तीनों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देष विकास अधिकारी को दिए गए है। साथ ही अनियमित व्यय राषि 1674032 रूपए तथा ब्याज राषि 467480 रूपए सहित कुल राषि 2170900 रूपए संबंधित से एक माह के भीतर-भीतर वसूली करने के निर्देष दिए गए है।
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