बुधवार, 8 मई 2013

सिरोही तस्करी के आरोपी को कठोर कारावास

सिरोही तस्करी के आरोपी को कठोर कारावास

सिरोही. विशिष्ठ न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने मादक पदार्थो की तस्करी के मामले में एक आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जुलाई, 2008 को अनादरा थाना पुलिस ने गुलाबगंज के समीप से एक वाहन से डोडा-पोस्त बरामद किया था।

मामले में पुलिस ने जालोर के करड़ा निवासी अशोकुमार पुत्र ईसराराम विश्नोई, अरणाय निवासी गोपाराम पुत्र बाबूलाल दर्जी व डीगांव-करडा निवासी किशनाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद अशोक कुमार व गोपाराम को तस्करी में दोषी करार दिया गया। मामले में न्यायाधीश ने अशोक कुमार को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। गोपाराम न्यायालय में हाजिर नहीं होने से वारंट सजा के बिंदु पर सुनने के लिए जारी किया गया। किशनाराम विश्नोई को तस्करी मामले से बरी कर दिया गया। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) करणसिंह देवड़ा ने बहस की।

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