रेप केस में सपा नेता के पुत्र को उम्रकैद
बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक अदालत ने बलात्कार के जुर्म में समाजवादी पार्टी के एक नेता के पुत्र को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला न्यायाधीश एसएन त्रिपाठी ने आरोपी पर एक लाख रूपए का जुर्माना भी किया। अदालत ने इस मामले में पीडिता का नाम सार्वजनिक करने और अवैध रूप से उसकी सीडी बनाने के आरोपी अलापुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष, एक दैनिक अखबार के पत्रकार और एक फोटोग्राफर के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता ने खुद ही तहरीर दी जिसमें कहा गया था कि अलापुर थाना क्षेत्र में 27 दिसम्बर 2010 को शाम चार बजे वह शौच को गई थी। जैसे ही वह सपा नेता पतंजलि भारद्वाज के मकान के पीछे पहुंची वहां खड़े तीन लोगों ने उसे दबोच लिया। इनमें वरूण उर्फ चीनू भारद्वाज को वह जानती थी। खेत में ले जाकर वरूण उर्फ चीनू ने उसके साथ बलात्कार किया जबकि उसके साथी तमंचा लिए खडे रहे।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी वरूण उपर्क चीनू भारद्वाज को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपए बतौर जुर्माना भी किया जिसमें 70 हजार रूपए पीडिता को देने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने इसी मामले में अलापुर थाने के तत्कालीन एसओ प्रदीप शुक्ला, खुद को राजधानी से निकलने वाले अखबार का संवाददाता बताने वाले विनीत शर्मा और फोटोग्राफर अजय शर्मा के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने माना है कि आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पीडिता की पहचान सार्वजनिक की थी। इसमें तत्कालीन एसओ भी बराबर के दोषी हैं। उनको यह अधिकार नहीं है कि वह किसी पत्रकार से बलात्कार की पीडिता का इंटरव्यू करवाएं। इस कृत्य से ऎसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की नीयत से यह इंटरव्यू किया गया। विनीत शर्मा ने खुद को पत्रकार बताते हुए बयान भी दर्ज करवाए थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें