जिले के समस्त वृताधिकारियोंथानाधिकारियों के अपराध गोष्ठी का आयोजन
कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए किये उपाय
जैसलमेर जिले में थाना स्तर पर कानून व्यवस्था मजबूत बनाने एवं आपसी समन्वय को बनाये रखने हेतु आज दिनांक 04.05.2013 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के समस्त वृताधिकारियों थानाधिकारियों के साथ ''अपराध गोष्ठी'' का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक के अलावा रामसिंह मीणा, अति0 पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर, शायरसिंह, वृताधिकारी वृत जैसलमेर, सुनिल के पंवार आरपीएस, शहर कोतवाल वीरेन्द्रसिंह, शिवलाल निपु अपराध सहायक, कैलाश मेघवाल प्रभारी जिला विशेष शाखा एवं सीआर्इडी बीआर्इ के प्रतिनिधि, फूड इन्सपेक्टर तथा महिला परामर्श केन्द्र के सदस्य व जिले के समस्त थानाधिकारी शरीक हुए।
गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अधिकारियों से आपसी समन्वय एवं मिलजूल कर कार्य करने की समझार्इश की। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी से पुलिस थानो पर आने वाले परिवादियो के साथ अच्छा व्यवहार करने निष्पक्ष रूप से कानूनी कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देशित किया, ताकि पुलिस का कार्य जाति, धर्म, क्षैत्र आदि की संकीर्णता से ऊपर उठकर हो सके। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त वृताधिकारियोंथानाधिकारियों को अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थानाधिकायों को अपने-अपने हल्का क्षैत्रों में चोरियों पर रोक लगाने हेतु गस्त एंव नाकाबंदी करने के कठोर निर्देश दिये। इसके आलावा समस्त थानाधिकारियों को अपने थानो में एक्शन प्लान के तहत स्थार्इ वारंटिया, उदघोषित अपराधियों तथा भगोडो को गिरफतार करने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थानाधिकारियों को अपने हल्का क्षैत्र में इंसदादी कार्यवाही, एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही, लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दियेे।
शराब तस्करी एवं रात्रि 8.00 बजे के बाद शराब ठेको के खोलने पर पाबंदी
पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त वृताधिकारियोंथानाधिकारियों को अपने-अपने हल्का क्षैत्र में शराब तस्करो के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए रात्रि में 8.00 बजे के बात शराब ठेको को खोलने वालो के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा कोर्इ ठेकेदार मनमानी करे तो उसकी शिकायत आबकारी अधिकारी को करे तथा ठेके के लार्इसेंस का निरस्त करने की कार्यवाही हेतु आबकारी अधिकारी को लिखे।इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा हल्का क्षेत्र में शराब पीकर बवाल करने वालों के विरूद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफतार करने के निर्देश दिये।
बाल श्रम पर रोक लगाने के निर्देश
पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त वृताधिकारियोंथानाधिकारियों को हल्का क्षेत्र में सिथत निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चैक कर करने के निर्देश दिये तथा वहा पर बाल श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिये। दौराने चैकिंग किसी भी निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोर्इ भी बाल श्रमिक कार्य करता हुआ मिले तो उसके मालिक विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा समस्त को बाल श्रम पर रोक लगाने हेतु समझार्इश करे।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालो एवं धूम्रपान सामग्री बिक्री करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश
हाल ही राज्य सरकार द्वारा धूम्रपान को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताते हुए, धूम्रपान सामग्री (बीडी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकु से निर्मित वस्तुओ आदि) के सेवन पर रोक लगाते हुए, ऐसा करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस तरफ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अधिकारियों का ध्यान केंदि्रत करते हुए निर्देश दिये है कि वह अपने-अपने हल्का क्षैत्र में धूम्रपान सामग्री धूम्रपान सामग्री (बीडी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकु से निर्मित वस्तुओ आदि) की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर कानूनी कार्यवाही करे तथा कार्यालय एवं थानों पर पदस्थापित स्टाफ को भी धूम्रपान नहीं करने के निर्देश देवे।
सत्यापन प्रफोर्मा भरवाने के सख्त आदेश
जिले में बढने वाले अपराधों में बाहरी लोगो की भूमिका को देखते हुए हाल में पुलिस अधीक्षक द्वारा दो प्रफोर्मो को जारी किया गया। जिसके तहत मकान किरायेदारो, निजी कम्पनियों, होटलो, रेस्टोरेंट अन्य निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियोंकर्मचारियाें, सेल्समेन, ड्रार्इवर, चौकीदार एवं घरेलू कर्मचारियों एवं अन्य की सम्पूर्ण जानकारी भरने हेतु जिले के समस्त थानाधिकारियों निर्देश दिये गये तथा उक्त प्रफोर्मा को 31 मर्इ 2013 तक हरसुरत में भरवाकर कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिये।
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