शनिवार, 25 मई 2013

हरिण प्रकरण: नहीं आए गवाह,फिर टली सुनवाई

हरिण प्रकरण: नहीं आए गवाह,फिर टली सुनवाई

जोधपुर। कांकाणी में काले हरिणों के शिकार के करीब 15 साल पुराने चर्चित मामले में शनिवार को गवाहों के हाजिर नहीं होने से सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्द्रकला जैन की अदालत ने अगली सुनवाई तिथि पर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

प्रकरण में पिछली सुनवाई पर भी गवाह उपस्थित नहीं हुए थे। अदालत में शनिवार को गवाहों से जिरह होनी थी। लेकिन गवाहों के नहीं आने से अदालत ने सुनवाई 6 जुलाई तक मुल्तवी कर दी।

इसके बाद गवाह पूनमचंद अदालत में हाजिर हुए,लेकिन उनके बयान नहीं हो पाए। न्यायालय ने उनको अगली सुनवाई तिथि के दिन समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि फिल्म "हम साथ-साथ हैं" की शूटिंग के दौरान 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हरिणों का शिकार हुआ था। इस मामले में अदालत ने सलमान खान, सैफ अली, सोनाली, नीलम, तब्बू व दुष्यंत को आरोपी माना था।

उधर, सलमान खान के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में अब 29 जून को सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश की गई निगरानी याचिका के कारण सुनवाई सात साल से अटकी थी।

जिसे पिछले दिनों हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब निचली अदालत में इस प्रकरण पर पुन: सुनवाई प्रारम्भ हुई है। अदालत ने मामले में अंतिम गवाह व प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी अशोक पाटनी को अगली सुनवाई तिथि पर न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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