शुक्रवार, 3 मई 2013

7 साल जेल के बाद तय हुआ नाबालिग है

7 साल जेल के बाद तय हुआ नाबालिग है
जोधपुर। सात साल जेल में बिताने के बाद दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने तय किया कि घटना के समय आरोपी की उम्र 17 साल 2 माह थी, इसलिए अब मुकदमा किशोर कोर्ट में चलेगा।

नागौर जिले के पादुकलां थानान्तर्गत अरनियाला निवासी लुकमान खान को सेशन न्यायालय मेड़ता सिटी ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा कि घटना के वक्त आरोपी किशोर था।

स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की आयु जांचने का अनुरोध किया। न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड नागौर को आयु जांचने का आदेश दिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्त आरोपी की आयु 17 वर्ष 2 माह थी। न्यायाधीश कंवलजीत सिंह अहलूवालिया ने उसे किशोर मानते हुए मामले को निस्तारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित करते हुए अपील निस्तारित कर दी।

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