शुक्रवार, 10 मई 2013

हमले के पांच आरोपियों को 5 साल का कठोर कारावास


हमले के पांच आरोपियों को 5 साल का कठोर कारावास 

बालोतरामंडली पुलिस थानांतर्गत जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार ५ आरोपियों को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने गुरुवार को ५ साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। मामले की अनुसार चांदन खां पुत्र जले खां मुसलमान निवासी बडऩावा जागीर ने 21 जुलाई 2011 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि आरोपी सुमार खां, अहमद खां, अदरीम खां, नेकू खां व माडू खंा ने एकराय हमलावर होकर जान से मारने की नीयत से प्रार्थी चांदन खां व उसकी पत्नी मीमो पर हमला किया। इस हमले में उन दोनों के गंभीर चोंटें आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज ५ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिला एवं सेशन न्यायालय में चार्ज सुनाया जाकर अभियोजन पक्ष की गवाही लेकर अंतिम बहस सुनी गई। जहां दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों को ५ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। परिवादी की ओर से वकील रामसिंह सोढ़ा व अनवर टावरी ने पैरवी की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर पीपी मानाराम ने तर्क पेश किए तथा आरोपियों की ओर से वकील सुरेशनारायण खारवाल ने बहस की। 

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