मंगलवार, 9 अप्रैल 2013

बहुचर्चित टांका प्रकरण में छह आरोपितों के खिलाफ चालान

बहुचर्चित टांका प्रकरण में छह आरोपितों के खिलाफ चालान

बाड़मेर। बहुचर्चित टांका प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर ने सोमवार को छह आरोपितों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण जोधपुर में चालान पेश किया। आरोपितों में तत्कालीन विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी के सरपंच का नाम शामिल है। वर्ष 1987-88 में अकाल राहत योजनान्तर्गत पंचायत समिति शिव में सामुदायिक टांके स्वीकृत हुए। तत्समय अधिकारियों व कर्मचारियों ने टांकों का निर्माण नहीं किया और फर्जी निर्माण बताकर सरकारी राशि का गबन कर लिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले दर्ज कर जांच की तो आरोप प्रमाणित पाए गए। इस संबंध में वर्ष 1996 में अड़तीस प्रकरण दर्ज किए। इसमें से प्रकरण संख्या 294 में तत्कालीन विकास अधिकारी मोहनलाल विश्नोई, कनिष्ठ अभियंता सीताराम व्यास, बलवंतसिंह, खलीफे की बावड़ी सरपंच रोशनखां, पटवारी पदमाराम, हैदर अली के खिलाफ सोमवार को डिप्टी विजयसिंह चारण ने चालान पेश किया। गौरतलब है कि पांच प्रकरणों में पूर्व में चालान पेश किया जा चुका है। अब बत्तीस प्रकरणों में चालान पेश किया जाना शेष है। एसीबी अन्य प्रकरणों में चालान पेश करने की तैयारी कर रही है।

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