तस्करी के आरोपी काले खान को जमानत मिली
जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने विस्फोटक पदार्थ एवं विदेशी हथियारों की तस्करी में कथित रूप से लिप्त ऐसे अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं जिस पर पाकिस्तान से विस्फोटक पदार्थों व हथियारों को पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक आतंकी संगठन को सप्लाई किए जाने का भी आरोप था। यह आदेश न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने बाड़मेर जेल में बंद काले खान उर्फ कलिया पुत्र बिलाल खान की ओर से दायर जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए दिए।
प्रार्थी आरोपी की ओर से अधिवक्ता रंजना सिंह मेड़तिया ने तर्क दिया कि अभियुक्त को दो गवाहों के बयान पर फंसाया गया है तथा उससे किसी तरह के हथियार आदि की बरामदगी नहीं की गई है। साथ ही उस पर जिस मोबाइल फोन से पाकिस्तानी तस्करों से बात करने का आरोप लगाया गया है उसकी कॉल डिटेल भी उपलब्ध नहीं है। जमानत आवेदन का सरकारी अधिवक्ता अनिल जोशी ने विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त पर देशद्रोह व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगा है इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें